By law , all children of compulsory school age ( between 5 and 16 ) must get a proper full - time education . कानून के अनुसार अनिवार्य स्कूल जाने की उम्र ( 5 से 16 ) तक के सभी बच्चों को पूरे समय की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए |
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By law, all children of compulsory school age (between 5 and 16) must get a proper full-time education. कानून के अनुसार अनिवार्य स्कूल जाने की उम्र (5 वर्ष से 16 तक) के सभी बच्चों को पूरे समय की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए |
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By law , all children of compulsory school age -LRB- between 5 and 16 -RRB- must get a proper full-time education . कानून के अनुसार अनिवार्य स्कूल जाने की उम्र ह्य5 वर्ष से 16 तकहृ के सभी बच्चों को पूरे समय की शिक्षा प्राप्त करना है .